राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक/ उप प्रधानाचार्य/ प्रवक्ता /सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी, 200 गुणांक पर तैयार होगी वरीयता, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता पर 50-50 नंबर

माध्यमिक शिक्षक अधिकतम पांच विद्यालयों का चयन कर सकेंगे


यह भी होगी अर्हता

■ विद्यालय का औसत परीक्षाफल पिछले तीन साल में 60 फीसदी से ऊपर हो। आकांक्षी विकास खंड में आवेदन करने वालों को इससे छूट मिलेगी।

■ संवर्गवार कुछ कार्यरत शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 फीसदी की सीमा तक ही तबादले होंगे।

■ परस्पर तबादले के लिए शिक्षक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें 10 फीसदी की बाध्यता भी नहीं होगी।

■ 30 जून से पहले शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया पूरी होगी।


लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों के सामान्य तबादले के लिए शनिवार को शासन ने नीति जारी कर दी। इसके तहत 200 नंबर के गुणांक पर तबादले की वरीयता तय होगी। वहीं तबादले के इच्छुक प्रधानाचार्य व शिक्षक आदि वरीयता पर पांच विद्यालयों का विकल्प देंगे।

शासन के अनुसार ऑनलाइन तबादले में वरीयता क्रम तय किया जाएगा। इसमें खुद को कैंसर आदि गंभीर रोग और जिनके पति-पत्नी, बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से दिव्यांग या कैंसर से ग्रस्त हैं के लिए 50-50 गुणांक निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह यदि पति-पत्नी कार्मिक हैं, तो एक ही जिले में तबादले पर वरीयता दी जाएगी। इसमें एडेड विद्यालय, बेसिक के कार्मिकों को भी 30 नंबर का भारांक दिया जाएगा।

इसी तरह यदि पति-पत्नी सैनिक, अर्द्धसैनिक, केंद्रीय सेवा में प्रदेश में तैनात हैं तो इसके लिए 30 नंबर का भारांक दिया जाएगा। जिनकी आयु 31 मार्च को 58 साल पूरी हो गई है और मंदित बच्चों, पूर्ण दिव्यांग बच्चों के माता-पिता शिक्षकों को 20-20 नंबर का भारांक दिया जाएगा। इन सभी के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

माध्यमिक शिक्षा के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने कहा है कि एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी। हर हाईस्कूल में कम से कम दो सहायक शिक्षक, इंटर कॉलेज में दो प्रवक्ता और तीन सहायक अध्यापकों का होना अनिवार्य है। इससे अधिक संख्या होने पर ही शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन पत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को पत्र भेजकर इसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।



यूपी में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले के दिशा-निर्देश जारी

प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है।  इस गाइड लाइन में कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक /उप प्रधानाचार्य/ प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों के तबादले के लिए पहली सितम्बर 2020 को जारी शासनादेश के द्वारा प्रावधानित रिक्तियों के वर्गीकरण के आधार पर ऑनलाइन स्थानांतरण किया जायेगा।

इसके तहत रिक्तियों का वर्गीकरण मानव संपदा द्वारा विकसित वेबसाइट पर प्रदर्शित न होकर केवल जिले के विषयवार रिक्त पदों के विद्यालयों का नाम ही प्रदर्शित किया जायेगा।

स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक अथवा शिक्षिका आनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से इच्छित जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरण के लिए जिलेवार, विद्यालयवार तथा विषयवार ऑनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 

राजकीय बालिका इंटर कालेज या राजकीय बालिका हाई स्कूल के लिए केवल शिक्षिकाये ही आवेदन कर सकती हैं। स्थानांतरण के लिए इच्छुक आवेदक वरियता क्रम में अधिकतम पांच विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। ऐसे हाई स्कूल जिनमें अखधिकतम दो सहायक अध्यापक तथा ऐसे इनटर कालेज जिसमें अधिकतम तीन सहायक अध्यापक एवं दो प्रवक्ता कार्यरत हैं उन हाईस्कूलों एवं इंटर कालेजों में स्थानांतरण के लिए आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। यह प्रतिबन्ध महत्वाकांक्षी जिलों के लिए लागू नहीं होगा।




राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक/ उप प्रधानाचार्य/ प्रवक्ता /सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी 






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